गैर हिंदू अब मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। यह फैसला मद्रास हाईकोर्ट ने सुनाया है। हाईकोर्ट के अनुसार, मंदिर एक धार्मिक स्थल होता है। यह कोई पिकनिक या टूरिस्ट प्लेस नहीं है , जो हर कोई भी मंदिर में प्रवेश करें। इतना ही नहीं, कोर्ट ने सभी धार्मिक संस्थानों को सभी मंदिरों में बोर्ड लगाने का आदेश जारी कर दिए हैं।
कोर्ट के अनुसार, इन बोर्डों पर लिखा जाएगा कि कोडिमारम के आगे गैर-हिंदुओं को मंदिर में एंट्री की इजाजत नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई गैर-हिंदू मंदिर में जाता है तो अधिकारी उस व्यक्ति से एक शपथपत्र लेंगे, जिसमें गैर-हिंदू को ये लिखकर देना होगा कि उन्हें ईश्वर की आस्था पर भरोसा है। और वह हिंदू रीति रिवाज की पालना करेंगे।
सेंथिल कुमार ने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें मंदिरों के एंट्री गेट पर बोर्ड लगाने का आदेश देने की भी मांग की थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की मांग को स्वीकार कर और मंदिर के एंट्री गेट, ध्वजस्तंभ के पास और मंदिर में प्रमुख जगहों पर बोर्ड लगाने का निर्देश दिया है।
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