<p>मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कांग्रेस के 'चौकीदार चोर है' विज्ञापन को निरस्त करते हुए उसके प्रसारण पर रोक के आदेश जारी किए हैं। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कौल ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर इस बात के आदेश जारी किए हैं।</p>
<p>पत्र में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रसारित किए जा रहे विज्ञापन 'चौकीदार चोर है' को राज्य मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति द्वारा निरस्त किया गया है। लिहाजा इसके प्रसारण पर रोक लगाई जाए।</p>
<p>बता दें कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की ओर से कांग्रेस के 'चौकीदार चोर है' विज्ञापन को लेकर ऐतराज जताते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में अपील की गई थी। इस शिकायत में कहा गया था कि यह विज्ञापन अपमानजनक, बदनाम करने वाला और आपत्तिजनक है। यह भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञों की मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति से बिना किसी अनुमति के प्रसारित हो रहा है।</p>
<p>बीजेपी की शिकायत और फिर की गई अपील के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वी एल कांताराव ने विज्ञापन के प्रसारण पर रोक लगाने के निर्देश दिए। कांताराव ने अपने आदेश में कहा कि आयोग द्वारा तय मानकों के आधार पर कांग्रेस के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाने के साथ नोटिस जारी किया गया है।</p>
<p>आयोग ने कांग्रेस के कहा गया है कि वह इस विज्ञापन को किसी भी माध्यम से प्रसारित न कराए और इन विज्ञापनों की प्रति कार्यालय में जमा कराएं।</p>
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