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संजौली मस्जिद केस की सुनवाई 19 अप्रैल तक टली
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वक्फ बोर्ड को जमीन पर मालिकाना हक का देना है जवाब
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हाईकोर्ट ने 8 मई तक केस निपटाने के दिए हैं आदेश
Sanjauli Mosque Dispute: शिमला नगर निगम आयुक्त कोर्ट में चल रहे संजौली मस्जिद केस की सुनवाई आज टल गई। अदालत में हिमाचल वक्फ बोर्ड को मस्जिद की जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा जवाब देना था। लेकिन शिमला बार काउंसिल के एक एडवोकेट के निधन के कारण वकील कोर्ट में पेश नहीं हो सके। इसे देखते हुए अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 19 अप्रैल तय की है।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने हाल ही में निगम आयुक्त को आदेश दिए हैं कि 8 मई तक इस केस का निपटारा किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो कोर्ट अवमानना की कार्रवाई शुरू करेगा। मामले में संजौली मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलों को गिराने का आदेश पहले ही दिया जा चुका है। अब निचली दो मंजिलों पर भी कोर्ट के फैसले का इंतजार है।
यह केस पिछले 16 वर्षों से निगम आयुक्त कोर्ट में लंबित है। लगातार हो रही देरी के चलते लोकल रेजिडेंट्स ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने पहले भी निगम आयुक्त को 20 दिसंबर 2024 तक केस निपटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन आदेशों का पालन नहीं हो पाया। इसके बाद दोबारा कोर्ट ने 8 मई तक का समय दिया है।
यह मामला पिछले साल तब सुर्खियों में आया जब शिमला के मल्याणा क्षेत्र में एक समुदाय विशेष के लोगों द्वारा एक स्थानीय व्यक्ति की पिटाई की गई। इसके बाद मस्जिदों और मजारों के अवैध निर्माणों को लेकर प्रदेश भर में विवाद तेज हो गया। मंडी में भी मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने के आदेश दिए गए।



