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हिमाचल में अनुबंध आधार पर सरकारी नियुक्तियों पर फिलहाल रोक
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राज्य में लागू हुआ ‘हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम 2024’
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नए अधिनियम के तहत केवल नियमितिकरण का प्रावधान, अनुबंध प्रणाली समाप्त
Himachal New Recruitment Act: हिमाचल प्रदेश में अनुबंध आधार पर सरकारी कर्मचारियों की नियुक्तियों पर फिलहाल पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार ने ‘हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम 2024’ लागू कर दिया है, जिसके तहत अब केवल नियमित आधार पर नियुक्ति की जाएगी और अनुबंध पदों का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है।
कार्मिक विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, यह अधिनियम 20 फरवरी 2025 से प्रभावी कर दिया गया है। अधिनियम के कुछ प्रावधान 12 दिसंबर 2003 से प्रभावी माने गए हैं। अब सरकारी विभागों में रिक्तियों की आवश्यकता, चयन प्रक्रिया और नियुक्ति प्रस्ताव नए कानून के तहत जांचे-परखे जा रहे हैं।
कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, डीसी, बोर्डों-निगमों के अध्यक्षों व प्रबंध निदेशकों, सार्वजनिक उपक्रमों के रजिस्ट्रारों और राज्य लोक सेवा आयोग व राज्य कर्मचारी चयन आयोग के सचिवों को निर्देशित किया है कि सरकार से नए दिशा-निर्देश प्राप्त होने तक कोई नई नियुक्ति न की जाए।
सरकार ने एक अन्य अधिसूचना में स्पष्ट किया है कि अब अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण के आदेश भी इसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप जारी किए जाएंगे। जिन मामलों में पहले से नियमितीकरण आदेश जारी हुए हैं, उनमें भी यह स्पष्ट किया जाएगा कि वे आदेश अधिनियम 2024 के अंतर्गत होंगे।
अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के पूर्व प्रांत महामंत्री डॉ. मामराज पुंडीर ने बताया कि यह पत्र इसलिए जारी करना पड़ा क्योंकि शिक्षा विभाग ने कमीशन से आए स्कूल प्रवक्ताओं को बिना कार्मिक और विधि विभाग की अनुमति के नियुक्तियां दे दी थीं, जबकि अब नियमों में अनुबंध व्यवस्था रही ही नहीं है।
यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार जल्द ही नई भर्ती नीति को अधिसूचित करेगी, जिससे वर्तमान में चयनित अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर स्पष्टता आ सकेगी।



