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बिजली कनेक्शन पर नया नियम: बिना NOC वाले घरेलू कनेक्शन पर 10% ज्यादा बिजली दरें वसूलेगा HPSEBL

  • बिना NOC वाले घरेलू बिजली कनेक्शनों पर नियामक आयोग के आदेशानुसार 10% अधिक दरें

  • इन्हें कमर्शियल में नहीं बदला जाएगा, केवल सब्सिडी रहित दरें लागू होंगी

  • 2025-26 के टैरिफ ऑर्डर के अनुसार नई दरें प्रभावी, पुरानी अवधि पर बकाया (arrears) नहीं


Electricity Tariff:  हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड (HPSEBL) ने स्पष्ट किया है कि बिना एनओसी (No Objection Certificate) के लगे घरेलू विद्युत कनेक्शनों पर 2025-26 की टैरिफ अधिसूचना के अनुसार नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों से 10% अधिक वसूली की जाएगी। यह नियम उन्हीं उपभोक्ताओं पर लागू होगा जिनका बिजली कनेक्शन NOC के बिना लगाया गया है

बोर्ड के प्रवक्ता अनुराग पराशर ने बताया कि इन कनेक्शनों को कॉमर्शियल नहीं माना जाएगा, लेकिन इन पर सब्सिडी नहीं मिलेगी और दरें उच्चतम घरेलू टैरिफ से 10% अधिक होंगी। यह प्रावधान हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ आदेश वर्ष 2025-26 में किया गया है।

नियामक आयोग ने 21 जनवरी 2022 को जारी “उपभोक्ता अधिकार नियम 2020” के अंतर्गत यह स्पष्ट किया था कि कुछ श्रेणियों के घरेलू उपभोक्ताओं को NOC से छूट दी जा सकती है। ऐसे उपभोक्ताओं को 31 मार्च 2024 तक सामान्य घरेलू दरों पर बिजली दी गई थी।

बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने एक ही बिजली मीटर पर सब्सिडी देने को लेकर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। साथ ही, बिना NOC वाले उपभोक्ताओं पर पिछली 10 साल की राशि वसूलने का कोई आदेश नहीं है

बिजली बोर्ड का यह कदम बिजली उपभोक्ताओं की पारदर्शिता और दस्तावेजी प्रक्रिया को सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है, साथ ही यह नियमों की समानता और आर्थिक पारदर्शिता को भी बढ़ावा देगा।