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तारा देवी के बाद धर्मशाला और कुल्लू में ग्रीन एरिया घोषित होंगे, अवैध भवनों को नहीं मिलेगी छूट

  • तारा देवी क्षेत्र को ग्रीन एरिया घोषित किया गया, नया निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित

  • धर्मशाला और कुल्लू के कुछ हिस्सों को भी जल्द घोषित किया जाएगा ग्रीन एरिया

  • अवैध भवनों पर अब नहीं मिलेगी बार-बार छूट, सिर्फ 10% डेविएशन की अनुमति


Green Area: हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए शिमला के तारा देवी क्षेत्र को ‘ग्रीन एरिया’ घोषित कर दिया है। इसके तहत अब इस क्षेत्र में कोई नया निर्माण कार्य नहीं हो सकेगा। मंत्री राजेश धर्मानी ने साफ किया कि केवल पूर्व में बने भवनों की मरम्मत ही उसी प्रारूप में की जा सकेगी, नए निर्माण या संरचना में विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ग्राम एवं नगर नियोजन मंत्री ने जानकारी दी कि धर्मशाला और कुल्लू के कुछ क्षेत्रों को भी ग्रीन एरिया घोषित करने की तैयारी है। इस फैसले का उद्देश्य हिमाचल की प्राकृतिक हरियाली और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना है।

मंत्री धर्मानी ने कहा कि टीसीपी (Town and Country Planning) क्षेत्रों में अवैध निर्माण को बार-बार राहत नहीं दी जाएगी। सरकार ने केवल 10 प्रतिशत डेविएशन की छूट का प्रावधान रखा है, और उसी सीमा में राहत मिलेगी। इससे अधिक नियमों का उल्लंघन करने वाले भवन मालिकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

हिमाचल में बढ़ते अवैध निर्माण और पर्यावरणीय क्षरण को देखते हुए यह फैसला दीर्घकालिक स्थायित्व और ईको-फ्रेंडली डेवलपमेंट के तहत लिया गया है। इससे न केवल निर्माण पर नियंत्रण होगा, बल्कि प्रदेश की हरियाली भी संरक्षित रहेगी।