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एसपी संजीव कुमार गांधी की लेटर्स पेटेंट अपील (LPA) हाईकोर्ट ने स्वीकार की
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व्यक्तिगत और पेशेवर प्रतिष्ठा को बचाने के लिए अदालत का निर्देश, अगली सुनवाई 14 जुलाई को
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HPPCL के पूर्व एमडी हरिकेश मीणा को 16 जून तक गिरफ्तारी से मिली छूट
शिमला, पराक्रम चंद: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में विमल नेगी मौत मामले को लेकर दो प्रमुख याचिकाओं पर सुनवाई हुई। पहली याचिका एसपी संजीव कुमार गांधी द्वारा दायर लेटर्स पेटेंट अपील (LPA) थी, जिसमें कोर्ट ने उन्हें आंशिक राहत देते हुए उनकी अपील को स्वीकार कर लिया है। दूसरी ओर, HPPCL के तत्कालीन एमडी हरिकेश मीणा को 16 जून तक गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया गया है।
एसपी संजीव गांधी की याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ में हुई। कोर्ट ने माना कि एसपी संजीव गांधी और एसआईटी के अन्य सदस्यों की व्यक्तिगत और पेशेवर प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, इसी आधार पर अपील को स्वीकार किया गया। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच सीबीआई को सौंपने के फैसले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा ताकि निष्पक्ष जांच संभव हो सके।
कोर्ट ने गृह सचिव और तत्कालीन डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी।
एसपी संजीव गांधी के वकील संजीव भूषण ने बताया कि “कोर्ट ने यह माना कि व्यक्तिगत और पेशेवर प्रतिष्ठा की रक्षा जरूरी है, और इसी भावना से अपील को स्वीकार किया गया।”
दूसरी ओर, हरिकेश मीणा की याचिका पर भी सुनवाई हुई जिसमें उन्हें 16 जून तक गिरफ्तारी से राहत प्रदान की गई है। सीबीआई ने इस मामले में कोर्ट से याचिका के माध्यम से पक्षकार बनने की अनुमति मांगी है और कोर्ट ने उन्हें ऐसा करने का निर्देश दिया है। सीबीआई अब अगली सुनवाई 16 जून को अपनी दलीलें पेश करेगी।



