➤ हिमाचल में अब कांस्टेबल-हेड कांस्टेबल की भर्ती राज्य काडर से होगी
➤ विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी, अधिसूचना जारी
➤ लोक सेवकों की गिरफ्तारी अब सरकार की अनुमति से ही होगी
हिमाचल प्रदेश में अब पुलिस कांस्टेबलों और हेड कांस्टेबलों की भर्ती राज्य काडर के तहत होगी, जिससे प्रदेश में पुलिस भर्ती की प्रक्रिया और अधिक एकीकृत और संगठित हो जाएगी। हिमाचल विधानसभा के तपोवन में हुए शीतकालीन सत्र में पारित हिमाचल प्रदेश पुलिस संशोधन विधेयक, 2024 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है।
अब यह स्पष्ट हो गया है कि गैर-राजपत्रित पुलिस अधिकारियों (ग्रेड-दो) की नियुक्ति पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से की जाएगी। इसमें मुख्य रूप से कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की पोस्ट शामिल हैं। यह प्रावधान राज्य काडर में लागू किया गया है जिससे पुलिस बल की तैनाती और प्रशिक्षण में राज्य के स्तर पर समानता और नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।
राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल द्वारा इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास समवर्ती सूची से संबंधित प्रावधानों के कारण मंजूरी के लिए भेजा गया था। अब मंजूरी के बाद प्रधान सचिव (विधि) शरद कुमार लगवाल ने अधिसूचना जारी कर दी है।
नए संशोधन में धारा 65 की उपधारा-3 में बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके तहत सरकारी ड्यूटी पर तैनात लोक सेवकों की गिरफ्तारी अब सरकार की पूर्व अनुमति से ही की जा सकेगी। यह कदम लोक सेवकों को विधिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से लाया गया है ताकि वे बिना भय के कार्य कर सकें।
इसके अलावा जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरणों में नियुक्तियों को लेकर भी लचीलापन लाया गया है। अभी तक इसमें सेवानिवृत्त पुलिस अधीक्षक, जिला न्यायवादी, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश या उससे ऊपर के अधिकारी ही नामित किए जाते थे, लेकिन अब यदि ऐसे वरिष्ठ अधिकारी उपलब्ध नहीं हों, तो राज्य सरकार कनिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी नामित कर सकेगी।
यह संशोधन पुलिस प्रशासनिक तंत्र में सुधार, स्थायित्व और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। इससे राज्य के कानून व्यवस्था तंत्र को मज़बूती मिलेगी और भर्ती प्रक्रिया अधिक संगठित होगी।



