➤ संजौली मस्जिद केस में वक्फ बोर्ड ने अदालत से फिर मांगा अतिरिक्त समय
➤ बोर्ड अधिकारियों की अनुपस्थिति के चलते बहस स्थगित
➤ अगली सुनवाई अब 21 अगस्त को निर्धारित
शिमला: शुक्रवार को शिमला जिला अदालत में संजौली मस्जिद से जुड़े बहुचर्चित मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हिमाचल वक्फ बोर्ड की ओर से अदालत में पेश हुए अधिवक्ता बी. एस. ठाकुर ने कोर्ट से आग्रह किया कि बोर्ड अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण उन्हें बहस के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए। इस पर अदालत ने 21 अगस्त 2025 को अगली सुनवाई की तारीख निर्धारित की है।
वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता ने बताया कि बोर्ड के संबंधित अधिकारी रिकॉर्ड अपडेट कराने के सिलसिले में दिल्ली गए हुए हैं और वह इस मामले में बोर्ड अधिकारियों की उपस्थिति में ही बहस करना चाहते हैं। इसी आधार पर अदालत से अतिरिक्त समय की मांग की गई थी।
गौरतलब है कि हिमाचल वक्फ बोर्ड ने 3 मई 2025 को नगर निगम आयुक्त द्वारा दिए गए उस फैसले को शिमला जिला अदालत में चुनौती दी है जिसमें संजौली मस्जिद को अवैध घोषित कर गिराने के आदेश जारी किए गए थे। यह मामला धार्मिक स्थल, भूमि स्वामित्व और नगरीय प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के टकराव से जुड़ा है।
बीएस ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वक्फ बोर्ड इस मामले को कानूनी रूप से मजबूती से लड़ रहा है और पूरा रिकॉर्ड अदालत के समक्ष रखने के बाद ही अंतिम बहस होगी।
यह मामला धार्मिक आस्था, नियमन, और शहरी विकास से जुड़ा होने के चलते बेहद संवेदनशील और सार्वजनिक तौर पर चर्चित बना हुआ है।



