➤ हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में पॉक्सो कोर्ट का फैसला
➤ 80 वर्षीय बुजुर्ग को 5 साल की सजा और ₹2 हजार का जुर्माना
➤ 7 साल की बच्ची से अश्लील हरकत का मामला
हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की रामपुर स्थित पॉक्सो कोर्ट ने एक संगीन मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 80 वर्षीय बलकु राम को 5 साल की सजा और ₹2 हजार का जुर्माना लगाया है। आरोपी टापरी के चगांव गांव का रहने वाला है। यह घटना 11 मार्च 2024 की है।
घटना के अनुसार, उस दिन 7 वर्षीय पीड़िता अपने घर पर अकेली थी, क्योंकि उसके माता-पिता काम पर गए हुए थे। दोपहर करीब 3:45 बजे जब बच्ची पानी लेने नलके की तरफ गई, तब आरोपी बलकु राम ने उसे टॉफी का लालच देकर एक एकांत जगह पर ले गया। वहां उसने बच्ची के साथ अश्लील हरकतें कीं।
इसी दौरान, एक टेलर ने अपने मकान की छत से इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया। उसने शोर मचाया, जिससे आरोपी वहां से भाग गया। टेलर ने यह वीडियो बच्ची के माता-पिता को दिखाया। इसके बाद पीड़िता के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
मामले में कोर्ट ने कुल 17 गवाहों के बयान दर्ज किए और बचाव पक्ष का भी एक साक्ष्य सुना गया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। सरकार की ओर से मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की।



