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कुल्लू के चरस तस्कर को दस साल की कैद, एक लाख जुर्माना

समाचार फर्स्ट डेस्क |

विशेष न्यायधीश कुल्लू-2, जीया लाल आजाद की अदालत ने एक चरस तस्कर को दस साल की कैद और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह सजा तापे राम पुत्र तोता राम रसोल निवासी को सुनाई गई है। 

पुलिस ने आरोपी से 28 अप्रैल 2016 को कसोल के पास चिनाल बेहड में दो किलोग्राम चरस पकड़ी थी। जिला सहायक न्यायवादी पंकज धीमान ने बताया कि पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया था और उसके बाद कोर्ट में मामला विचाराधीन था। शुक्रवार को आरोप सिद्ध होने पर चरस तस्कर को सजा सुनाई गई है।