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चुनाव से पहले हथियार जमा कराने के आदेश जारी, 5 मई तक लाइसेंसी हथियार थाने में जमा करना अनिवार्य

चुनाव के चलते लाइसेंसी हथियार जमा कराने के आदेश जारी
5 मई 2026 तक पुलिस स्टेशन या आर्म्स डिपो में जमा करना अनिवार्य
आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी


हिमाचल प्रदेश में नगर निकाय और पंचायतीराज चुनाव के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। आयोग ने प्रदेशभर के लाइसेंसी हथियार धारकों को अपने हथियार और गोला-बारूद जमा कराने के निर्देश जारी किए हैं।

इस संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि जिन व्यक्तियों को हथियार रखने की अनुमति दी गई है, वे चुनाव प्रक्रिया के दौरान अपने हथियार नजदीकी पुलिस स्टेशन या निर्धारित आर्म्स डिपो में जमा करा दें। यह आदेश केवल उन्हीं क्षेत्रों में लागू होगा जहां चुनाव हो रहे हैं, जबकि जिन निकायों में चुनाव नहीं होने हैं, वहां के लोगों को हथियार जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

आयोग ने हथियार जमा कराने के लिए 5 मई 2026 तक की समय सीमा तय की है। स्पष्ट किया गया है कि इस आदेश का पालन न करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 सहित अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यह निर्णय चुनाव के दौरान शांति भंग होने की आशंका, सार्वजनिक व्यवस्था में व्यवधान और लाइसेंसी हथियारों के संभावित दुरुपयोग को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। आयोग ने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकना और मतदाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

हालांकि, इस आदेश से कुछ श्रेणियों को छूट दी गई है। सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस कर्मी, होमगार्ड और कानून-व्यवस्था की ड्यूटी पर तैनात अधिकारी इस आदेश के दायरे में नहीं आएंगे। इसके अलावा वे व्यक्ति भी इससे मुक्त रहेंगे जो अपने हथियार जमा कराने के उद्देश्य से उन्हें लेकर जा रहे हैं।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगा। साथ ही आम जनता से अपील की गई है कि वे प्रशासन का सहयोग करें और शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं।