30 नवंबर 2018 को एक दंपति ने पुलिस थाना तीसा में शिकायत दर्ज करवाई थी कि शेर अली उर्फ शेरु सपुत्र जुम्मन गांव गुवाड़ी डाकघर चरड़ा तहसील चुराह जिला चंबा जिसकी उम्र लगभग 40-42 साल के करीब की है उनकी बेटी को बहला-फुसला कर भगा ले गया है। इस सूचना के आधार पर पुलिस थाना तीसा में उपरोक्त व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दण्ड सहिन्ता की धारा 366 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। अन्वेषण के दौरान पुलिस थाना तीसा और साइबर सेल चंबा के पुलिस दल द्वारा गंभीरता से उपरोक्त व्यक्ति की तलाश शुरू की गयी।
12 मार्च 2019 को पुलिस दल को पता चला कि उपरोक्त व्यक्ति पंजाब के गुरदासपुर में कहीं छुपा हुआ है। व्यक्ति का पता लगते ही तुरंत एक पुलिस दल, साइबर सेल के साथ मिलकर उपरोक्त आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए गुरदासपुर के लिए रवाना हुआ। 13 मार्च 2019 बुधवार को दोपहर बाद करीब 03:30 बजे पुलिस दल ने कड़ी मेहनत से उपरोक्त आरोपी को ढूंढ निकाला और उसे गिरफ्तार करके चंबा ले आए। साथ ही उपरोक्त लड़की को भी पुलिस दल ने अपने संरक्षण में ले लिया है।
आरोपी से पूछताछ के दौरान यह भी पता चला है कि उपरोक्त शेर अली के खिलाफ इससे पहले भी पुलिस थाना तीसा में 24 मई 2012 को भारतीय दण्ड सहिन्ता की धारा 363, 366, 452, 323, 506 के अंतर्गत मुकदमा नंबर 66/11 दर्ज किया गया था। जिसमें उपरोक्त आरोपी को अदालत द्वारा उद्घोषित अपराधी भी घोषित किया गया था और जिसे PO CELL चंबा ने 24 अप्रैल 2016 को गुरदासपुर पंजाब से गिरफ्तार किया था।