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नाबालिग से रेप मामले में दोषी को 10 साल की क़ैद, डेढ़ साल बाद मिला इंसाफ

कमल |

हमीरपुर के जिला कोर्ट ने मानसिक रोगी बच्ची से रेप मामले में दोषी को 10 साल की सज़ा का ऐलान किया है। न्यायधीश पदम सिंह की अदालत ने दोषी पर 10 हज़ार का जुर्माना भी लगाया है और जुर्माना न देने पर उसकी एक साल की सज़ा और बढ़ा दी जाएगी।

ज़िला न्यायवादी सीएस भाटिया के मुताबिक, मामला मार्च 2017 में सुजानपुर थाना में दर्ज हुआ था। नाबालिग़ मंदबुद्धि किशोरी के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी बेटी 14 साल की है और मंदबुद्धि है। शिकायत में कहा गया कि जब सभी अपने काम पर चले जाते थे तो दोषी राज कुमार पुत्र सोहन लाल गांव घुघर, पालमपुर निवासी उनके घर पर आकर बेटी से दुष्कर्म करता रहा। इसी दौरान बेटी गर्भवती हो गई, जिसने बाद में एक बच्चे को जन्म दिया।

सीएस भाटिया ने बताया कि मेडिकल टेस्ट में नवजात शिशु के ख़ून के सैम्पल भी आरोपी राजकुमार के ख़ून से मेल कर गये। एएसआई जय चंद की पूरी तफ़्तीश के बाद पुलिस ने चालान कोर्ट में पेश किया। सरकार ने आरोपी के ख़िलाफ़ 24 गवाह कोर्ट में पेश किए।  क़रीब डेढ़ साल पुराने मामले में शुक्रवार को माननीय ज़िला एवं सत्र न्यायधीश हमीरपुर की अदालत ने दोषी को सज़ा सुनाई है।