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हिमाचल की एक ऐसी पंचायत जहां बीमारी छिपाने पर पंचायत स्वंय करेगी FIR, जुर्माना भी वसूला जायेगा

पी. चंद |

शिमला ज़िला के जुब्बल तहसील के अंतर्गत उतराखंड के साथ लगती आख़िरी पंचायत सोलंग में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पंचायत स्तर पर आपातकालीन मासिक बैठक बुलाई गयी जिसकी अध्यक्षता पंचायत प्रधान ने की। बैठक में पंचायत प्रधान पवन कुमार, ज़िला परिषद् सदस्य कौशल मुंगटा, उपप्रधान मेहर सिंह चौहान,पंचायत सचिव संजीव मेहता विशेष रूप से मौजूद रहे। आपातकालीन बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों को मद्देनज़र रखते हुए पंचायती राज अधिनियम की शक्तियों का प्रयोग कर अपने स्तर पर कई कड़े फ़ैसले लिये गए हैं। 

पंचायत द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सभी दुकानदारों को बिना मास्क और ग्ल्ब्स के सामान बेचने पर 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा। बीमारी छिपाने वाले परिवारों के ख़िलाफ़ पंचायत स्वयं FIR करेगी। पंचायत उत्तराखंड की सीमा पर होने के कारण बाहर से आने वाले लोगों के लिये 7 दिन का आवश्यक कवारंटिन और RTPC रिपोर्ट अनिवार्य होगी और सभी आशा वर्कर की निगरानी में रहेंगे।

इसके अलावा गांव में सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा, सोलंग से बाजार की तरफ़ जाने वाली रूट की गाड़ियां कर्फ़्यू तक बंद रहेंगी, केवल आपातकाल स्तिथि पर चलेगी। कोरोना पोज़िटिव व्यक्ति का परिवार 14 दिनों तक आवश्यक कवारंटिन पर रहेगा। आंगनबाड़ी व आशा वर्कर अपने क्षेत्र की मेडिकल हिस्ट्री और हालात से लगातार पंचायत को अवगत करवाएंगे।