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कोटखाई के चैतला गांव में हथियार ले जाना प्रतिबंधित

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कोटखाई के चैतला गांव में अस्थायी रूप से हथियार रखने पर प्रतिबंध लगाया गया
हाईकोर्ट के आदेश पर वन भूमि से सेब के पेड़ों को हटाने की कार्रवाई के मद्देनज़र निर्णय
11 से 18 जुलाई तक पुलिस थाने में जमा करने होंगे सभी लाइसेंसी हथियार



शिमला जिला प्रशासन ने कोटखाई तहसील के चैतला गांव में 11 जुलाई से 18 जुलाई 2025 तक सभी प्रकार के हथियार रखने, ले जाने या उपयोग करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन के तहत लिया गया है जिसमें वन भूमि पर अवैध रूप से लगाए गए सेब के पेड़ों और बागों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप (आईएएस) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, चैतला गांव में कुछ स्थानीय निवासियों के पास हथियार होने की आशंका है, जो हाईकोर्ट के निर्देशों से प्रभावित हो सकते हैं। इन हालातों में सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

पुलिस अधीक्षक शिमला द्वारा पूर्व में भी यह बताया गया था कि इस क्षेत्र में पूर्व में सरकारी अमले को कार्रवाई के दौरान प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है। इन परिस्थितियों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम एहतियाती रूप से उठाया गया है।

जिला प्रशासन ने सभी लाइसेंसी हथियार धारकों को 12 जुलाई, 2025 तक अपने हथियार कोटखाई पुलिस स्टेशन में जमा करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश पुलिस, अर्धसैनिक बलों, बैंक सुरक्षा कर्मियों तथा सरकारी/अर्ध-सरकारी ड्यूटी पर तैनात अधिकृत सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होगा। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 18 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेगा।