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1 जुलाई से तबादले बंद

➤ हिमाचल में तबादलों पर फिर लगा पूरी तरह प्रतिबंध
➤ 1 जुलाई 2025 से लागू होगा नया बैन
➤ मुख्यमंत्री की स्वीकृति से ही होंगे अपवाद

पराक्रम चंद, शिमला



Himachal Transfers: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मियों के तबादलों पर एक बार फिर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का बड़ा निर्णय लिया है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह पूर्ण प्रतिबंध आगामी 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। इससे पहले 5 अगस्त 2024 से भी ट्रांसफर बैन लागू था, जिसे आगे बढ़ाया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अब केवल उन्हीं मामलों में तबादले किए जा सकेंगे जो 2013 की व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांतों के पैरा-8 के तहत विशेष परिस्थितियों में आते हैं। ऐसे मामलों में भी सिर्फ मुख्यमंत्री की स्वीकृति से ही तबादला किया जा सकेगा।


कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव बलबीर सिंह द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, डिविजनल कमिश्नरों और जिलाधीशों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। इसके अलावा आदेश की प्रति मंत्रियों, मुख्यमंत्री कार्यालय, सभी बोर्ड-निगमों और विश्वविद्यालयों को भी भेजी गई है।

आदेश में कहा गया है कि तबादलों पर रोक के निर्णय को सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों तक पहुंचाया जाए और किसी भी स्तर पर उल्लंघन न हो।
इस कदम को सरकार ने प्रशासनिक स्थिरता और कर्मचारियों में पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण बताया है। इस निर्णय से अब आगामी समय में हिमाचल प्रदेश में तबादला नीति पर सख्त अमल होगा और केवल बेहद जरूरी मामलों में ही स्थानांतरण संभव होगा।