<p>देश में कोरोना वायरस कहर लगातार बड़ता जा रहा है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 428 तक पहुंच चुका है जबकि आठ लोगों की मौत हो चुकी है । कोरोना के चलते जेलों में भीड़ कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है।</p>
<p>कोर्ट के फैसले के अनुसार जेलों से कैदियों की भीड़ को कम करने के लिए कई कैदियों को रिहा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से फैसला लेने कहा कि किन सजायाफ्ता/विचाराधीन कैदियों को कुछ समय के लिए रिहा कर सकते हैं। सुझाव- 7 साल से कम की सज़ा पाए और छोटे अपराधों में विचाराधीन कैदियों को 6 हफ्ते का परोल देना ठीक रहेगा।</p>
<p>सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद कैदियों के बेल और पैरोल देने के लिए राज्य सरकार से एक कमेटी बनाने के लिए कहा है । यह कमेटी तय करेगी की किस श्रेणी के अपराधी को बेल दिया जाये । सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में भीड़ कम करने के इरादे से कहा कि ऐसे कैदियों को पेरोल दिया जा सकता है जिन्हें सात साल तक की सजा हुई है या जिन पर इतनी अवधि की सजा के अपराध के लिए अभियोग निर्धारित हुये हैं ।</p>
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