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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने गुड़िया केस के आरोपी IG जैदी को दी राहत, उम्रकैद सजा सस्पेंड, जमानत मंजूर

➤ पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने IG सैयद जहूर हैदर जैदी की उम्रकैद सजा सस्पेंड की
➤ सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई के दौरान जमानत भी दी गई
➤ गुड़िया रेप-मर्डर केस में आरोपी की कस्टडी में हत्या से जुड़ा मामला


पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के चर्चित गुड़िया रेप-मर्डर मामले से जुड़े आरोपी की पुलिस कस्टडी में हत्या के केस में दोषी ठहराए गए IG सैयद जहूर हैदर जैदी को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने उनकी उम्रकैद की सजा को सस्पेंड करते हुए उन्हें जमानत प्रदान कर दी है।

यह आदेश जस्टिस अनूप चितकारा की बेंच ने जैदी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। कोर्ट ने सजा के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई के दौरान सजा के निलंबन को स्वीकार किया, हालांकि अभी विस्तृत आदेश आना बाकी है।

कोर्ट में दलील दी गई कि कस्टोडियल डेथ के समय जैदी मौके पर मौजूद नहीं थे। इससे पहले 18 जनवरी को चंडीगढ़ की CBI कोर्ट ने जैदी समेत 8 पुलिस कर्मियों को दोषी करार देते हुए 21 जनवरी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

यह मामला 2017 में कोटखाई में नाबालिग छात्रा के रेप-मर्डर से जुड़ा है। इस केस में गिरफ्तार आरोपी सूरज की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। बाद में CBI जांच में सामने आया कि सूरज की मौत पूछताछ के दौरान पुलिस टॉर्चर से हुई थी। एम्स डॉक्टरों की रिपोर्ट में 20 से ज्यादा चोटों की पुष्टि हुई थी।

CBI ने इसके बाद जैदी सहित अन्य पुलिस अधिकारियों पर हत्या और सबूत मिटाने जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया था। जैदी पहले 582 दिन जेल में भी रह चुके हैं और 2019 में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली थी।