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हिमाचल में सरकारी नौकरियों से अनुबंध भर्ती का युग खत्म

➤ हिमाचल में अब सरकारी नौकरियों में अनुबंध भर्ती पूरी तरह खत्म
➤ सभी विभागों को भर्ती नियमों से अनुबंध प्रावधान हटाने के आदेश
➤ नियमित भर्ती में दो साल की प्रोबेशन अवधि अनिवार्य होगी



हिमाचल प्रदेश सरकार ने भर्ती और सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों में ऐतिहासिक बदलाव कर दिया है। अब अनुबंध आधार पर भर्ती का कोई प्रावधान नहीं रहेगा। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और उपायुक्तों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। यह कदम हिमाचल प्रदेश भर्ती और सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तें अधिनियम 2024 के लागू होने के बाद उठाया गया।

नए आदेशों के तहत भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में तत्काल संशोधन के निर्देश दिए गए हैं। पहले नियमों के कॉलम 15 ए में अनुबंध नियुक्ति से जुड़े प्रावधान दर्ज थे, जिन्हें अब पूरी तरह हटा दिया गया है। विभागों को कहा गया है कि वे नियमों में बदलाव कर अधिनियम के अनुरूप इन्हें तुरंत लागू करें।

नियमित भर्ती के लिए दो साल की परिवीक्षा अवधि अनिवार्य की गई है, जिसे विशेष परिस्थितियों में अधिकतम एक साल तक बढ़ाया जा सकेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी की पदोन्नति एक समूह से दूसरे समूह में होती है, जैसे ग्रुप बी से ग्रुप ए, तब भी दो साल की प्रोबेशन अवधि रहेगी। वहीं, एक ही ग्रुप के भीतर पदोन्नति होने पर परिवीक्षा की जरूरत नहीं होगी।

संशोधित नियमों में भर्ती के तरीके साफ-साफ परिभाषित कर दिए गए हैं ताकि कोई असमंजस की स्थिति न रहे। सरकार का मानना है कि यह कदम कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा को मजबूत करेगा और भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाएगा।