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सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की शेष 30 प्रतिशत ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट जारी करने के आदेश

सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की 30% ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट जारी करने के आदेश दिए
2016 से 2022 के बीच रिटायर या मृत कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
सभी बकाया भुगतान जल्द पूरा करने के निर्देश, पेंशन प्राधिकरणों को जिम्मेदारी



हिमाचल प्रदेश सरकार ने लंबे समय से लंबित पड़े कर्मचारियों के वित्तीय लाभों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए या सेवा अवधि के दौरान मृत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट के शेष 30 प्रतिशत बकाया को तुरंत जारी करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस निर्णय से हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

सरकार के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अवधि के कर्मचारियों को पहले ही अंतरिम राहत के तहत पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी किस्त का भुगतान किया जा चुका है। इसके अलावा मूल पेंशन और पारिवारिक पेंशन पर 12 किस्तों में महंगाई भत्ता भी दिया गया है, जिसे अब बकाया राशि के साथ समायोजित किया जा सकता है।

सरकार ने संबंधित पेंशन वितरक प्राधिकरणों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस नई जारी राशि के बाद कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट से जुड़ा कोई भी बकाया लंबित न रहे। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सभी पात्र लाभार्थियों को समय पर और पूर्ण भुगतान मिले।

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब प्रदेश में कर्मचारियों और पेंशनरों से जुड़े वित्तीय मुद्दे लगातार चर्चा में रहे हैं। सरकार के इस कदम को कर्मचारियों के हित में अहम माना जा रहा है और इससे प्रशासन पर भरोसा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।