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हिमाचल पुलिस भर्ती पर हाईकोर्ट सख्त, गड़बड़ी की जांच के आदेश

➤पुलिस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किए
➤चार हफ्तों में सरकार, आयोग और पुलिस से जवाब मांगा गया
➤याचिकाकर्ता ने परीक्षा रद्द और CBI जांच की मांग की



हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। भर्ती में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने हिमाचल सरकार, हिमाचल लोक सेवा आयोग और कांगड़ा पुलिस को नोटिस जारी कर चार हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है।
याचिका में कहा गया कि 15 जून को करवाई गई इस परीक्षा में बड़े पैमाने पर नकल और धांधली हुई। अधिवक्ता विनय शर्मा ने अदालत को बताया कि लोक सेवा आयोग को कुल 1,600 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई थीं। याचिकाकर्ता ने परीक्षा की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए इसे रद्द करने और पूरी प्रक्रिया की सीबीआई जांच कराने की मांग की।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने पश्चिम बंगाल के उस मामले का भी उदाहरण दिया, जिसमें नकल के चलते 17,000 शिक्षकों को नौकरी से हटाया गया था। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पक्षों को चार सप्ताह में विस्तृत जवाब देने के निर्देश दिए। अब अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद तय की गई है। यह मामला प्रदेश की पुलिस भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और भरोसे पर सीधा सवाल खड़ा करता है।