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महेश्वर चौहान बने हिमफैड के चेयरमैन, सरकार ने जारी की अधिसूचना

➤ महेश चौहान बने हिमफैड के नए चेयरमैन
➤ अधिसूचना जारी, जल्द संभालेंगे पदभार


हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए महेश्वर चौहान को हिमफैड (H.P. State Cooperative Marketing and Consumer Federation) का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। यह फैसला सहकारिता विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के माध्यम से किया गया है। महेश्वर चौहान को गैर-सरकारी सदस्य (non-official) के रूप में नामित किया गया है।

अधिसूचना के अनुसार, यह नियुक्ति सहकारी समितियां अधिनियम, 1968 (Co-operative Societies Act, 1968) की धारा 35 के तहत राज्यपाल द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए की गई है। इसके अलावा, महेश्वर चौहान को हिमफैड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी नामित किया गया है। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

यह अधिसूचना शिमला-171002 से 9 सितंबर, 2025 को जारी की गई है। इस नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि महेश्वर चौहान को सहकारी समितियां अधिनियम, 1968 की धारा 34 (2-एए) के तहत अध्यक्ष (Chairman) भी नियुक्त किया गया है, जो हिमफैड के प्रबंधन में उनकी भूमिका को और मजबूत करता है।

इस अधिसूचना की प्रतिलिपि राज्यपाल के सचिव, मुख्यमंत्री के निजी सचिव, उप मुख्य सचिव और पंजीयक, सहकारी समितियां सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी गई है। इसके अतिरिक्त, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां (आरसीएस) को महेश्वर चौहान की पात्रता की जांच करने का निर्देश दिया गया है, जो एचपी सहकारी समितियां नियम, 1971 के नियम 39 (ए) और 41 के तहत की जाएगी।

इस नियुक्ति से हिमफैड के कार्यों में नई गति आने की उम्मीद है। महेश्वर चौहान का अनुभव और दक्षता हिमफैड को मजबूत करने और राज्य में सहकारी विपणन और उपभोक्ता गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।