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नियुक्ति एवं अनुशासनिक अधिकारों में बदलाव, नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू
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भर्ती प्रक्रिया मौजूदा नियमों के तहत जारी रहेगी, लेकिन भर्ती नियमों में संशोधन किया जाएगा
विरोध के बावजूद हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजस्व विभाग के नायब तहसीलदार, कानूनगो और पटवारियों के मंडलीय, जिला और सेटलमेंट कैडर को समाप्त कर “राज्य कैडर” घोषित कर दिया है। इसकी अधिसूचना जारी हो गई है। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। अब इन अधिकारियों की नियुक्ति, अनुशासन और अन्य प्रशासनिक कार्य राज्य स्तर पर संचालित किए जाएंगे।
इस बदलाव के तहत अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रिंसिपल सेक्रेटरी/सेक्रेटरी-कम-फाइनेंशियल कमिश्नर (राजस्व) नायब तहसीलदारों के नियुक्ति और अनुशासनिक प्राधिकारी होंगे, जबकि हिमाचल प्रदेश भूमि अभिलेख निदेशक (Director, Land Records) कानूनगो और पटवारियों की नियुक्ति एवं अनुशासनिक प्राधिकारी होंगे।
इसके अलावा, नायब तहसीलदार, कानूनगो और पटवारियों की वरिष्ठता और अन्य प्रशासनिक मामलों का संचालन भी भूमि अभिलेख निदेशक द्वारा किया जाएगा।
भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि जब तक नए भर्ती नियम लागू नहीं होते, तब तक मौजूदा भर्ती एवं पदोन्नति नियमों (R&P Rules) के अनुसार ही रिक्त पदों को भरा जाएगा। इस दौरान नायब तहसीलदार, कानूनगो और पटवारियों के पदों पर सीधी भर्ती या पदोन्नति की प्रक्रियाएं पूर्ववत जारी रहेंगी।
राजस्व विभाग के इस महत्वपूर्ण निर्णय से प्रदेश में प्रशासनिक ढांचे को अधिक मजबूत और सुचारु बनाए जाने की उम्मीद है। इससे राजस्व अधिकारियों की तैनाती और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी और अधिकारियों की पदोन्नति एवं तबादलों में एक समान नीति लागू होगी।