Follow Us:

हिमाचल टाउन एंड कंट्री प्लानिंग नियमों में बड़ा बदलाव, अब भवन ऊंचाई 25 मीटर तक, जानें

➤ नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने हिमाचल टाउन एंड कंट्री प्लानिंग नियमों में किया संशोधन
➤ नए नियमों में भवन ऊंचाई, प्लॉट आकार, सेटबैक और पार्किंग मानक में बड़ा बदलाव
➤ जनता से 30 दिन के भीतर मांगे गए आपत्तियां और सुझाव, राजपत्र में प्रकाशित मसौदा


नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग हिमाचल प्रदेश ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग नियम, 2014 में संशोधन का सोलहवां संशोधन नियम, 2025 जारी किया है। यह संशोधन मसौदा राज्य राजपत्र में प्रकाशित किया गया है और आम जनता से 30 दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।

नए मसौदे में आवासीय, व्यावसायिक, पर्यटन, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स और सार्वजनिक उपयोग वाली इमारतों के लिए प्लॉट आकार, फ्लोर एरिया अनुपात (FAR), सेटबैक और अधिकतम ऊंचाई से संबंधित मानकों में काफी बदलाव किए गए हैं।

अब आवासीय भवनों की अधिकतम ऊंचाई 21 मीटर, जबकि मल्टीलेवल पार्किंग की ऊंचाई 25 मीटर तक होगी। वहीं व्यावसायिक और पर्यटन इमारतों की ऊंचाई सड़क की चौड़ाई के अनुसार तय होगी — जैसे कि 5 मीटर चौड़ी सड़क पर 21 मीटर ऊंचाई तक भवन की अनुमति होगी।

पार्किंग मानकों में भी परिवर्तन किए गए हैं। 4000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र वाले पर्यटन या वाणिज्यिक परिसरों में अब प्रति 100 वर्ग मीटर पर 3 कार पार्किंग स्थान अनिवार्य होंगे।
मल्टीप्लेक्स और सिनेप्लेक्स के लिए 4000 वर्ग मीटर न्यूनतम क्षेत्र तय किया गया है, जिसमें रेस्टोरेंट, फूड आउटलेट, जिम और मनोरंजन केंद्र शामिल किए जा सकेंगे।

नए नियमों के तहत सभी निर्माणों के लिए स्वामित्व प्रमाण पत्र (Ownership Certificate) अनिवार्य होगा। इसके अलावा एनओसी, ऑक्यूपेंसी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया भी स्पष्ट की गई है।


मुख्य सेटबैक मानक (संक्षेप में)

आवासीय भवन

  • 150–250 वर्ग मीटर (पृथक): आगे 2 मीटर, दाएं 1.5 मीटर, बाएं 1.5 मीटर, पीछे 1.5 मीटर

  • 120–250 वर्ग मीटर (अर्ध पृथक): आगे 2 मीटर, दाएं 1.5 मीटर, बाएं 1.5 मीटर, पीछे 1.5 मीटर

  • 90–120 वर्ग मीटर (दो ओर साझा दीवार): आगे 2 मीटर, पीछे 1.5 मीटर

व्यावसायिक भवन

  • 10–30 वर्ग मीटर (स्वतंत्र दुकान): आगे 2 मीटर, पीछे 1 मीटर

  • 30–100 वर्ग मीटर (साझा दीवार): आगे 2 मीटर, पीछे 1 मीटर

  • 100–250 वर्ग मीटर: आगे 2 मीटर, दाएं-बाएं 1.5 मीटर, पीछे 1 मीटर

  • 250–500 वर्ग मीटर: आगे 3 मीटर, दाएं-बाएं 2 मीटर, पीछे 1.75 मीटर

पर्यटन इकाइयां

  • 250–500 वर्ग मीटर: आगे 3 मीटर, दाएं-बाएं 2 मीटर, पीछे 2 मीटर

  • 500–1500 वर्ग मीटर: आगे 5 मीटर, दाएं-बाएं 3 मीटर, पीछे 3 मीटर

  • 1500–2500 वर्ग मीटर: आगे 7 मीटर, दाएं-बाएं 4 मीटर, पीछे 4 मीटर

  • 2500–4000 वर्ग मीटर: आगे 9 मीटर, दाएं-बाएं 5 मीटर, पीछे 5 मीटर

सिनेमा / सिनेप्लेक्स

  • 4000 वर्ग मीटर से अधिक: आगे 15 मीटर, दाएं-बाएं 7.5 मीटर, पीछे 7.5 मीटर

मल्टीप्लेक्स

  • 4000 वर्ग मीटर से अधिक: आगे 15 मीटर, दाएं-बाएं 9 मीटर, पीछे 9 मीटर

मल्टीलेवल पार्किंग

  • 500–1500 वर्ग मीटर: आगे 5 मीटर, दाएं-बाएं 4 मीटर, पीछे 4 मीटर

  • 1500–4000 वर्ग मीटर: आगे 10 मीटर, दाएं-बाएं 5 मीटर, पीछे 5 मीटर

  • 4000 वर्ग मीटर से अधिक: आगे 12 मीटर, दाएं-बाएं 7.5 मीटर, पीछे 7.5 मीटर