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हिमाचल में अवैध होम स्टे चलाने पर लगेगा 1 लाख का जुर्माना


➤ दोबारा उल्लंघन पर काटे जाएंगे बिजली-पानी के कनेक्शन
➤ पंचायत-नगर निकायों को रखना होगा हर होम स्टे का लेखा-जोखा



हिमाचल प्रदेश सरकार ने अवैध रूप से चल रहे होम स्टे और बीएंडबी पर शिकंजा कसने के लिए कड़ा कानून लागू कर दिया है। अब प्रदेश में बिना पंजीकरण चल रहे होम स्टे पर पहली बार एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि दूसरी बार फिर से अवैध संचालन करते हुए पकड़े गए, तो बिजली और पानी का कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी।

सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि बड़े पैमाने पर अवैध होम स्टे चलाए जा रहे हैं, जिनमें कई अवैध गतिविधियों की आशंका भी जताई गई थी। ऐसे होम स्टे पर्यटन विभाग से पंजीकृत नहीं हैं, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है और पर्यटकों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ रही है।

सरकार ने साफ किया है कि अब सभी होम स्टे संचालकों को पर्यटन विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, पंजीकरण प्रमाण पत्र संबंधित पंचायत, नगर परिषद या नगर निगम कार्यालय में भी जमा करवाना होगा। पंचायतों और नगर निकायों को अब अपने-अपने क्षेत्र में सभी होम स्टे का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य कर दिया गया है।

यह व्यवस्था इसलिए लाई गई है ताकि स्थानीय स्तर पर ही निगरानी रखी जा सके और अवैध संचालन को रोका जा सके। साथ ही पंजीकरण प्रक्रिया को पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जा सके। सरकार का मानना है कि इससे न केवल पर्यटन में व्यवस्थित वृद्धि होगी बल्कि पर्यटकों की सुरक्षा और राजस्व संग्रह भी सुनिश्चित होगा।