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धर्मशाला में शॉपिंग मॉल पर लाखों जुर्माना, जानें

  • जीएसटी अनियमितता के मामले में राज्य कर एवं आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई

  • रिकॉर्ड जांच के बाद कार्रवाई, कारोबारी ने जमा की जुर्माना राशि


Dharamshala GST Violation: हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित सिद्धपुर के एक शॉपिंग मॉल पर जीएसटी नियमों की अनदेखी के चलते राज्य कर एवं आबकारी विभाग (प्रवर्तन विंग) ने 20 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। यह अब तक जिला मुख्यालय में विभाग की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।

यह शॉपिंग मॉल धर्मशाला-योल मुख्य मार्ग पर स्थित है, जहां किराना, ड्राई फ्रूट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशनरी और जूते-चप्पल सहित कई प्रकार की घरेलू सामग्री बेची जाती है। विभाग को सूचना मिली थी कि इस मॉल में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित अनियमितताएं बरती जा रही हैं, जिसके बाद टीम ने मॉल में दबिश दी।

रिकॉर्ड जांच में हुआ खुलासा



जांच के दौरान, अधिकारियों ने मॉल संचालक से क्रय-विक्रय से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा। बारीकी से छानबीन करने पर पाया गया कि मॉल संचालक बड़े स्तर पर मुनाफा कमा रहा था, लेकिन प्रदेश सरकार को देय कर का भुगतान नहीं कर रहा था

विभाग ने कारोबारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा, लेकिन दिए गए स्पष्टीकरण से संतुष्ट न होने पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। अंततः शॉपिंग मॉल संचालक ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग (प्रवर्तन विंग) कांगड़ा के कार्यालय में जुर्माने की राशि जमा करवा दी


इस मामले पर उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी (प्रवर्तन विंग) कांगड़ा, विशाल गोरला ने बताया कि—
“शॉपिंग मॉल में जीएसटी अनियमितता पाई गई है। विभाग ने क्रय-विक्रय से संबंधित सारे रिकॉर्ड का गहन अध्ययन किया है और अनियमितता के आधार पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जो मॉल संचालक ने जमा कर दिया है।”