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आदतन चिट्टा तस्कर पंकज कुमार को PIT NDPS एक्ट के तहत जेल भेजा गया
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सोलन पुलिस अब तक 4 कुख्यात तस्करों पर ले चुकी है प्रिवेंटिव एक्शन
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पंकज बार-बार जमानत पर छूटकर फिर करता था नशा तस्करी
सोलन, हिमानी ठाकुर: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में नशा तस्करी के खिलाफ चल रही मुहिम में एक और बड़ी कामयाबी सामने आई है। जिला पुलिस ने एक कुख्यात और आदतन नशा तस्कर पंकज कुमार पुत्र श्री जोगिन्दर कुमार निवासी गांव थड़े की ठाकुरद्वारा, डाकखाना मांडोधार, तहसील कसौली को PIT NDPS Act, 1988 की धारा 3(1) के तहत निवारक हिरासत में लेकर 3 महीने के लिए जेल भेज दिया है।
पंकज कुमार मादक पदार्थ तस्करी का एक आदतन अपराधी है, जिसके खिलाफ चिट्टा तस्करी के दो मामले पहले से दर्ज हैं, जो कि पुलिस थाना धर्मपुर में पंजीकृत हैं। यह आरोपी पहले भी इन मामलों में माननीय न्यायालय से जमानत पर रिहा हुआ था, लेकिन रिहा होने के बाद भी बार-बार नशा तस्करी में सक्रिय पाया गया।
इस पृष्ठभूमि में, सोलन जिला पुलिस द्वारा PIT NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए पंकज को निवारक कार्यवाही के तहत जेल भेजा गया, ताकि समाज में नशा तस्करी को रोका जा सके और ऐसे अपराधियों की गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके।
PIT NDPS Act, 1988 (Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs & Psychotropic Substances Act) के अंतर्गत सरकार को यह अधिकार है कि वह आदतन मादक पदार्थ तस्करों को बिना किसी ट्रायल के निवारक हिरासत में रख सके, बशर्ते उनके खिलाफ पर्याप्त प्रमाण और पृष्ठभूमि हो।
यह जिला पुलिस द्वारा की गई चौथी बड़ी प्रिवेंटिव कार्रवाई है। अब तक कुल 4 आदतन तस्करों को PIT NDPS एक्ट के तहत जेल भेजा गया है, जो वर्तमान में हिरासत में हैं।
पुलिस अधीक्षक सोलन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि ऐसी निवारक कार्यवाहियों का उद्देश्य समाज में नशे के जहर को फैलने से रोकना है और यह अभियान भविष्य में भी लगातार जारी रहेगा। सरकार को भेजे गए प्रस्तावों के आधार पर राज्य स्तरीय सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूरी मिलने पर ही ऐसी हिरासत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है।



