➤ छात्र को कटीली झाड़ी से पीटने पर शिक्षिका निलंबित
➤ शिक्षा का अधिकार अधिनियम और आचरण नियमों का उल्लंघन
➤ निलंबन के दौरान सारहान में रहेगा मुख्यालय
शिमला जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। GPS गवाना (केंद्र कुठारा) ई/बी रोहड़ू में कार्यरत शिक्षिका रीना राठौर (HT) को एक वीडियो वायरल होने के बाद तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस वीडियो में उन पर आरोप है कि उन्होंने एक छात्र को कटीली झाड़ी से शारीरिक दंड दिया। बच्चों को पढ़ाने और सुरक्षित वातावरण देने की जिम्मेदारी निभाने वाले शिक्षक के इस कृत्य ने शैक्षणिक जगत में चिंता पैदा कर दी है।

जारी ऑफिस ऑर्डर में स्पष्ट लिखा गया है कि यह घटना शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 17 का गंभीर उल्लंघन है, जिसमें बाल शोषण और शारीरिक दंड पर प्रतिबंध है। इसके अतिरिक्त यह कार्रवाई केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 3(1) के तहत घोर दुराचार मानी गई है। आदेश में उल्लेख है कि यह आचरण कर्तव्य के प्रति समर्पण की कमी और सरकारी कर्मचारी के लिए अनुचित व्यवहार को दर्शाता है।
निलंबन का यह आदेश केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 10 के अंतर्गत जारी किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान शिक्षिका का मुख्यालय खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (BEEO) कार्यालय सारहान रहेगा। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वह पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगी।
इस मामले ने शिक्षा विभाग से लेकर अभिभावकों तक कई सवाल खड़े किए हैं कि स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और अनुशासन को लेकर किस स्तर पर निगरानी और सुधार की आवश्यकता है। प्रशासनिक स्तर पर इस मामले की जांच आगे बढ़ेगी और रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई तय की जाएगी।



