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चारा घोटाला के एक मामले में लालू दोषी करार

समाचार फर्स्ट |

चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने देवघर कोषाघार मामले में लालू को दोषी करार दिया है।इसके अलावा कोर्ट तीन जनवरी को  लालू की साजा का ऐलान करेगी

उल्लेखनीय है कि साल 1990 से 1994 के बीच देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपए का फर्जीवाड़ा करके अवैध ढंग से पशु चारे के नाम पर निकासी के इस मामले में कुल 38 लोग आरोपी थे। इनके खिलाफ सीबीआई ने 27 अक्तूबर, 1997 को मुकद्दमा संख्या आरसी/64 ए/1996 दर्ज किया था और करीब 21 साल बाद इस मामले में शनिवार को फैसला आने वाला है।

3 जनवरी को अब उनको सजा सुनाई जाएगी,फैसला आने के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं इसी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, ध्रुव भगत, विद्यासागर निषाद सहित 17 लोगों को बरी कर दिया है,जबकि इसी केस में लालू सहित 5 लोगों को अदालत ने दोषी पाया है. अदालत ने 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से 89 लाख़, 27 हजार रुपये की अवैध निकासी के मामले में फैसला सुनाया है,अवैध ढंग से धन निकालने के इस मामले में लालू प्रसाद यादव एवं अन्य के खिलाफ सीबीआई ने आपराधिक षड्यन्त्र, गबन, फर्जीवाड़ा, साक्ष्य छिपाने, पद के दुरुपयोग आदि से जुड़ी भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120बी, 409, 418, 420, 467, 468, 471, 477 ए, 201, 511 के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(डी) एवं 13(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया था.

फैसला आते ही आरजेडी ने कहा कि अवैध निकासी पर जिसने एफआईआर किया है उसी को जेल भेज दिया गया,इसके पीछे पूरी तरह से बीजेपी की साजिश है. हमें पूरी न्यायपालिका पर भरोसा है,इस देश को सिर्फ दो लोग चला रहे हैं.