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SC-ST एक्ट में होगा बदलाव, कैबिनेट ने संशोधन को दी मंजूरी

समाचार फर्स्ट डेस्क |

मोदी सरकार ने दलितों की नाराजगी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने जा रही है। SC/ST एक्ट को पुराने और मूल स्वरूप में ला रही है। SCST संशोधन विधेयक को मॉनसून सत्र में पेश करने के लिए महज एक सप्ताह का समय बचा है।

दलित समुदाय की नाराजगी को देखते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने SC/ST एक्ट को पुराने और मूल स्वरूप में लाने का फैसला किया है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में SC/ST एक्ट संशोधन विधेयक के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। माना जा रहा है कि सरकार इसी मॉनसून सत्र में इस संशोधन विधेयक को पेश करके फिर से एक्ट के मूल प्रावधानों को बहाल करेगी।

गौरतलव है कि इसी साल 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (एससी/एसटी एक्ट 1989) के तहत दर्ज मामलों में तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा था कि सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी सिर्फ सक्षम अथॉरिटी की इजाजत के बाद ही हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दो अप्रैल को दलित संगठन सड़कों पर उतरे थे। दलित समुदाय ने दो अप्रैल को 'भारत बंद' किया था। केंद्र सरकार को विरोध की आंच में झुलसना पड़ा। देशभर में हुए दलित आंदोलन में कई इलाकों में हिंसा हुई थी, जिसमें एक दर्जन लोगों की मौत हो गई थी।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार मानते हुए दलित समाज केंद्र सरकार से अपनी नाराजगी जता रहा था। केंद्र सरकार और बीजेपी को दलित विरोधी बताया जा रहा था। दलित संगठनों ने सरकार को एक बार फिर अल्टीमेटम दे रखा है कि अगर 9 अगस्त तक एससी एसटी एक्ट को पुराने स्वरूप में लाने वाला कानून नहीं बना तो वो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेंगे।

मोदी सरकार इस संशोधन विधयक को लाती है तो वो पास होकर ही रहेगा। दलित मतों को देखते हुए कोई इसका विरोध करने वाला नहीं है। फिर ये अपने मूलस्वरुप में आ जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के फेरबदल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा।