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पत्रकार हत्या मामले में राम रहीम को उम्र कैद की सजा, CBI कोर्ट ने सुनाया फैसला

समाचार फर्स्ट डेस्क |

पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में दोषी राम रहीम को पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। आज वीरवार को डेरा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम समेत चार अन्य दोषी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जज के सामने पेश हुए है। कोर्ट ने सजा के साथ 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। इस दौरान राम रहीम हाथ जोड़कर जजमेंट सुन रहे थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जजमेंट सुनते हुए राम रहीम के चेहरे पर उदासी छायी रही। बता दें कि राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में बंद हैं।

 पत्रकार के परिवार की तरफ से राम रहीम को फांसी की मांग की गई। जबकि जज के सामने राम रहीम के वकील दया की अपील कर रहे थे। इससे पहले हरियाणा सरकार की और से डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी द्वारा लगाई गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनाने की याचिका को हरियाणा की विशेष सीबीआई कोर्ट ने मंजूर कर लिया था। इसके बाद पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या के दोषी गुरमीत राम रहीम और कृष्ण लाल, निर्मल सिंह और कुलदीप सिंह को पंचकूला की सीबीआई कोर्ट में अब प्रत्यक्ष रूप से पेश नहीं किया जाएगा। सभी को कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनाएगी।

गौरतलब है कि 11 जनवरी को कोर्ट ने इस मामले में दोषी करार दिया था। राम रहीम के अलावा 3 और लोगों को आईपीसी की धारा 302  यानी हत्या और 120 बी यानी आपराधिक साजिश के तहत दोषी ठहराया गया है। राम रहीम की सजा को देखते हुए पंचकुला समेत हरियाणा के उन तमाम शहरों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है जहां डेरा सच्चा सौदा का प्रभाव है।

क्या है पूरा मामला

यह पूरा मामला 16 साल पुराना है। साल 2002 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रामचंद्र छत्रपति लगातार अपने समाचार पत्र में डेरे में होने वाले अनर्थ से जुड़ी ख़बरों को छाप रहे थे। उनके परिवार ने इस संबंध में मामला दर्ज कराया था। उनकी याचिका पर कोर्ट ने इस हत्याकांड की जांच नवंबर 2003 को सीबीआई के हवाले कर दी थी। 2007 में सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करते हुए गुरमीत सिंह राम रहीम को हत्या की साजिश रचने का आरोपी माना था।