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पति की मौत पर नहीं रोई पत्नी तो कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

समाचार फर्स्ट |

असम में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां कोर्ट ने महिला को इसलिए उम्रकैद की सजा सुना दी क्योंकि महिला पति की मौत पर रोई नहीं थी। इस कारण कोर्ट ने महिला को पति की हत्या का दोषी मानकर उम्रकैद की सजा सुना दी। महिला इम मामले में पिछले 5 सालों से जेल में सजा काट रही है। यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने बुधवार को इस तर्क को खारिज करते हुए महिला को बरी कर दिया।

जानकारी अनुसार पति की मौत वाली रात महिला अपने पति के साथ थी। पति की मौत के बाद महिला रोई नहीं इस कारण लोगों ने महिला पर पति की हत्या का आरोप लगाया। जब यह मामला स्थानीय कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अप्राकृतिक मौत पर न रोना एक 'अप्राकृतिक आचरण' है, जो बिना किसी संदेह महिला को दोषी साबित करता है। इस कारण स्थानीय कोर्ट ने महिला को उम्रकैद की सजा सुना दी। यही नहीं निचली आदालत के इस फैसले को गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा था।