<p>बद्दी रिश्वत कांड में आरोपी तिलकराज को कोर्ट ने जमानत दे दी गई है। मीडिया सूत्रों के मुताबिक, कोर्ट ने तिलकराज को निजी मुचलके पर जमानत दी है। इससे पहले करीब दो महीने से तिलकराज और अशोक राणा न्यायिक हिरासत में चल रहे थे।</p>
<p>गौरतलब है कि हिमाचल उद्योग विभाग के निलंबित संयुक्त निदेशक तिलकराज शर्मा पर आरोप थे कि तिलकराज और अशोक राणा ने निजी कंपनी से 50 लाख की सब्सिडी पास करने के लिए 10 लाख की घूस की डिमांड की थी। बाद में उसकी प्रार्थना पर 5 लाख के तौर पर पहली किश्त लेने में आरोपी राजी हो गए थे।</p>
<p>इसके बाद सीबीआई ने तिलकराज को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया जहां उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया।</p>
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